सुजानगढ़: हत्या के मामले में आरोपी सास-ससुर को उम्रकैद, 2022 में गला रेतकर की थी बहू की हत्या
गांव खुड़ी में 12 जून 2022 को बहु साबीरा की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई थी, जिस पर मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मामले में आरोपी ससुर बाबू खां, ससुर सुन्नत बानो को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने का भी दोषी पाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने सुजानगढ़ तहसील के खुड़ी गांव के सास-ससुर को बहू की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के जुर्म में 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया. 2022 को बहु साबीरा की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की थी अपर लोक अभियोजक डॉ. करणीदान चारण ने बताया कि गांव खुड़ी में 12 जून 2022 को बहु साबीरा की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई थी, जिस पर मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मामले में आरोपी ससुर बाबू खां, ससुर सुन्नत बानो को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने का भी दोषी पाया गया. अपर लोक अभियोजक ड...